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हल्दुचौड़ं मे दहेज के लिए विवाहिता को पीटकर घर से निकाला, पति समेत चार पर FIR
25 लाख रुपये उधार लेकर की थी शादी, कार की मांग का आरोप; जेवरात रखने और मारपीट के भी आरोप
हल्दूचौड़/हल्द्वानी। हल्दूचौड़ क्षेत्र के दुम्काबंगर में दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर मुखानी कोतवाली पुलिस ने पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नवाड़ सैलानी फतेहपुर निवासी विवाहिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका विवाह 23 अप्रैल 2024 को दुम्काबंगर, हल्दूचौड़ निवासी पंकज दुम्का के साथ हुआ था। विवाह के दौरान मायके पक्ष ने जेवरात, घरेलू सामान के अलावा दान स्वरूप मिले तीन लाख रुपये भी ससुराल पक्ष को दिए थे। विवाहिता के अनुसार, शादी से पहले ससुराल पक्ष ने पंकज के एमसीए पास होने, निजी कंपनी में नौकरी करने, मार्ट संचालित करने और करीब साढ़े तीन एकड़ कृषि भूमि होने की जानकारी दी थी। परिवार की स्थिति अच्छी देखकर उसके परिजन विवाह के लिए राजी हुए थे।
पीड़िता का आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और कार की मांग की जाने लगी। विवाहिता के अनुसार, उसके मायके वालों ने रिश्तेदारों से करीब 25 लाख रुपये उधार लेकर शादी का खर्च उठाया, इसके बावजूद ससुरालियों की मांग और प्रताड़ना जारी रही।
विवाहिता ने अपने जेठ पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पति की गैरमौजूदगी में वह उसके कमरे में आया और जबरदस्ती करने का प्रयास किया। इस संबंध में पति और सास-ससुर से शिकायत करने पर उसकी बात सुनने के बजाय उस पर ही आरोप लगाए गए। पीड़िता ने पति पर किसी अन्य महिला से संबंध होने का आरोप भी लगाया है।
तहरीर के मुताबिक, 26 अप्रैल 2025 को गालीगलौज और मारपीट करने के बाद उसे घर से निकाल दिया गया। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उसके जेवरात भी अपने पास रख लिए। मामले को लेकर महिला हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो सका।
पुलिस ने मामले में पति पंकज दुम्का, ससुर दयाकिशन दुम्का, सास मुन्नी देवी और जेठ नीरज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि दहेज उत्पीड़न के मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

