अजय अनेजा 👉 पत्रकार संपादक उत्तराखंड जागरण 👉 हल्द्वानी 👉 कालाढूंगी 👉
रक्षाबंधन से पहले कालाढूंगी में खाद्य विभाग का शिकंजा, आधा दर्जन प्रतिष्ठानों पर छापेमारी; 3 खाद्य नमूने जांच को भेजे
पनीर, कैफीनयुक्त और कार्बोनेटेड बेवरेज के नमूने लिए गए, मिलावट मिली तो होगी कड़ी कार्रवाई
कालाढूंगी। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को कालाढूंगी बाजार में खाद्य विभाग की टीम ने आधा दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान गुणवत्ता जांच के लिए तीन खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जिन्हें प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है।
निरीक्षण के दौरान टीम ने खुला पनीर, एक कार्बोनेटेड कैफीनेटेड बेवरेज और एक कार्बोनेटेड बेवरेज लेमिनेटा का नमूना लिया। खाद्य कारोबारियों को साफ-सफाई और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।
रक्षाबंधन को लेकर विशेष सतर्कता
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। निरीक्षण के दौरान मिठाई और किराना कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में नियमित साफ-सफाई रखने, समय-समय पर पेस्ट कंट्रोल एवं दवाओं का छिड़काव कराने तथा कर्मचारियों का नियमित मेडिकल फिटनेस परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सूरत में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। मिलावट या खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दुकानदारों को दिए जरूरी निर्देश
विभाग ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने और खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और बैच नंबर स्पष्ट रूप से अंकित होने, प्रतिष्ठानों में रेट लिस्ट प्रदर्शित करने तथा ग्राहकों को बिल या कैश मेमो देने के लिए कहा गया।
खाद्य प्रतिष्ठानों पर FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना भी अनिवार्य बताया गया। खराब अथवा कालातीत खाद्य सामग्री की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से आमजन और खाद्य कारोबारियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि जहां भी खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका हो, इसकी सूचना विभाग को दें, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।
विभाग ने चेतावनी दी कि खाद्य पदार्थों में अनियमितता, शिकायत अथवा प्रयोगशाला जांच में नमूना फेल पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act) 2006 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

