अजय अनेजा 👉 पत्रकार संपादक उत्तराखंड जागरण 👉 नैनीताल 👉
हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: हल्द्वानी के ओके होटल का 3.5 मीटर अवैध हिस्सा 4 सप्ताह में हटेगा
सड़क के केंद्र से होगी पैमाइश, नगर निगम की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने माना सही; सुधार याचिका निस्तारित
हल्द्वानी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी स्थित ओके होटल के अवैध निर्माण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए होटल के सामने बने 3.5 मीटर अवैध हिस्से को चार सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सड़क की चौड़ाई की पैमाइश सड़क के केंद्र (सेंटर लाइन) से की जाएगी और उसी आधार पर अतिक्रमण का निर्धारण मान्य होगा।
मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम हल्द्वानी की ओर से अदालत को बताया गया कि निगम ने 8 जनवरी 2024 को जारी नोटिस में भी सड़क के केंद्र से पैमाइश कर होटल के सामने 3.5 मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया था। निगम ने इसी आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित की थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने नगर निगम की पैमाइश को सही माना और स्पष्ट किया कि 12 मीटर सड़क की गणना सड़क के मध्य बिंदु से होगी। इस आधार पर जो 3.5 मीटर का अवैध हिस्सा सामने आता है, उसे हटाना अनिवार्य होगा।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से भी अदालत को भरोसा दिलाया गया कि न्यायालय के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा। इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि होटल के सामने बने अवैध हिस्से को चार सप्ताह के भीतर हटाने की कार्रवाई पूरी की जाए।
अदालत ने इस आदेश के साथ सुधार याचिका का निस्तारण कर दिया। फैसले के बाद अब सड़क की पैमाइश को लेकर चल रहा विवाद भी समाप्त हो गया है और नगर निगम को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
