अजय अनेजा 👉 पत्रकार संपादक उत्तराखंड जागरण 👉 हल्द्वानी 👉
आरटीओ हल्द्वानी में फायरिंग का बड़ा एक्शन: वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी निलंबित, यूएस नगर अटैच
हल्द्वानी। संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) हल्द्वानी में शस्त्र से फायरिंग के मामले में परिवहन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को निलंबित कर दिया है। परिवहन आयुक्त रविनाथ रमन ने इस संबंध में निलंबन आदेश जारी किया है। कार्रवाई के बाद विभागीय स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है।
जारी आदेश के अनुसार, आरटीओ प्रशासन हल्द्वानी की ओर से भेजी गई आख्या में बताया गया कि महेंद्र सिंह नेगी द्वारा किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय में शस्त्र लाया गया। इसके बाद करीब 3:40 बजे कार्यालय के कर पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया गया। कार्यालय परिसर में फायरिंग की घटना से वहां मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया।
परिवहन विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए माना कि इस कृत्य से न केवल कार्यालय की व्यवस्था प्रभावित हुई, बल्कि राजकीय कार्य में भी बाधा उत्पन्न हुई। आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया संबंधित अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए अभिकथन गंभीर प्रकृति के हैं।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि महेंद्र सिंह नेगी का कृत्य उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली में निहित प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। विभागीय जांच में आरोप स्थापित होने की स्थिति में उनके विरुद्ध दीर्घ शास्ति लगाए जाने की संभावना भी जताई गई है।
निलंबन अवधि के दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को उप संभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधम सिंह नगर से संबद्ध (अटैच) किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निलंबन के दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उन्हें सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
आरटीओ जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय में ड्यूटी के दौरान शस्त्र लाकर फायरिंग किए जाने की घटना ने विभागीय कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि विभागीय आदेश में घटना के पीछे के कारणों का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारी के खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई से साफ है कि शासन-प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है।

