बिंदुखत्ता लालकुआं के इन युवकों से हटी गुंडा एक्ट जिलाधिकारी नैनीताल के द्वारा इन तीन युवको पर हुई जिला बदर की कार्रवाई

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अजय अनेजा 👉 पत्रकार संपादक उत्तराखंड जागरण 👉 हल्द्वानी 👉 नैनीताल 👉
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल का अपराधियों पर बड़ा प्रहार, चार कुख्यात छह माह के लिए जिला बदर

गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई, तीन व्यक्तियों को गुंडा एक्ट की कार्रवाई से मिली राहत
नैनीताल, 11 जुलाई। जनपद में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए चार कुख्यात अपराधियों को छह माह के लिए नैनीताल जनपद की सीमा से जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं समीक्षा के बाद तीन व्यक्तियों के विरुद्ध चल रही गुंडा एक्ट की कार्रवाई समाप्त कर उन्हें राहत प्रदान की गई है।
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार रोहित पांडे पुत्र मदन पांडे निवासी बेड़ाझाल, थाना रामनगर के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट तथा भारतीय दंड संहिता के तहत कुल नौ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस पर चुनाव के दौरान दो अलग-अलग घटनाओं में अपराध करने तथा सार्वजनिक स्थान पर लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग करने जैसे गंभीर आरोप भी हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसे छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।
इसी प्रकार देव सिंह जाटव पुत्र रघुवीर निवासी गाड़ी पड़ाव, मल्लीताल के खिलाफ चोरी, चोरी के माल की बरामदगी, एनडीपीएस अधिनियम तथा पशु क्रूरता अधिनियम सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन ने उसे भी छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं।
गौरव मेहंदी रत्ता पुत्र संजय मेहंदी रत्ता निवासी आवास विकास, हल्द्वानी के विरुद्ध आईपीसी एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं हिमांशु पंत उर्फ पटाखा निवासी आवास विकास, हल्द्वानी के खिलाफ आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट तथा आईपीसी की धारा 379 और 411 सहित कुल 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों को भी छह माह के लिए नैनीताल जनपद की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
दूसरी ओर जिला प्रशासन ने समीक्षा के उपरांत चंदन टाकुली निवासी तिवारी नगर, बिंदुखत्ता, विश्वनाथ पुत्र किशोरी लाल निवासी बंगाली कॉलोनी, लालकुआं तथा जीवन कनवाल निवासी थाना काठगोदाम के विरुद्ध संचालित गुंडा एक्ट की कार्रवाई समाप्त कर दी है।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट कहा कि जनपद में शांति, कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रशासन की सख्त कार्रवाई भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी, ताकि जनपद में भयमुक्त वातावरण कायम रखा जा सके।

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