अजय अनेजा 👉 पत्रकार संपादक उत्तराखंड जागरण 👉 हल्द्वानी 👉 लालकुआं में नाबालिग से दुराचार मामले में देवेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ देबू को 20 साल की कठोर सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना
हल्द्वानी। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो सविता चमोली की अदालत ने वर्ष 2024 में लालकुआं क्षेत्र में नाबालिग से दुराचार के मामले में अभियुक्त देवेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ देबू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष अभियोजन अधिकारी (पॉक्सो) उपेंद्र शर्मा ने बताया कि मई 2024 में लालकुआं निवासी देवेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ देबू ने एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। आरोपी ने पीड़िता को किसी को भी घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
मामले में पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर लालकुआं थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस जांच के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध साबित हुआ, जिसके बाद अदालत ने यह सजा सुनाई।
लालकुआं में नाबालिग से दुराचार मामले में लालकुआं के इस युवक को 20 साल की कठोर सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना
